Indra Gandhi Matritva Poshan Yojana 2023 सरकार की नई योजना महिलाओं को मिलेंगे ₹6000
Indra Gandhi Matritva Poshan Yojana 2023: राजस्थान सरकार में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के
तहत महिलाओं को ₹6000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
यह योजना राजस्थान के सभी जिलों में महिलाओं के लिए लागू की गई है।
सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं धात्री महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण
की स्थिति में सुधार के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है।
योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के
प्रावधानों की पालना के साथ राजस्थान से कुपोषण को दूर करना है।
इसके अलावा इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी हमने इस पोस्ट के माध्यम में बताई जा रही है।
योजना का उद्देश्य
राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं
और 3 वर्ष तक के बच्चों को स्वस्थ और पोषण की स्थिति में सुधार करना है।
बच्चों के जन्म के समय कम वजन और दुर्बलता की घटनाओं को कम करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
सरकार की कुपोषण निवारण रणनीति सुपोषित राजस्थान विजन 2023 का लक्ष्य पूरा करने के लिए
सामाजिक एवं व्यावहारिक परिवर्तन संसार की राजनीति को अपनाया जा रहा है इस योजना की
शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा 19 नवंबर 2020 को की गई थी एवं सीएम अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2020-21 के
बजट घोषणा में राजस्थान के जनजातीय जिलों में इस योजनाओं को शुरू किया गया था और 1 अप्रैल
2022 को इस योजना को राजस्थान के संपूर्ण जिलों में लागू कर दिया गया है मातृत्व पोषण योजना के
तहत राजस्थान की कुल 350000 महिलाएं प्रतिवर्ष योजना का लाभ ले सकती है।
योजना में दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थी को पांच किस्तों में ₹6000 का नगद लाभ भी प्रदान किया जाता है।
आवश्यक दस्तावेज
इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए
आवेदन करता के पास निम्न आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए:-
1. ममता कार्ड
2. जन आधार कार्ड
3. आधार कार्ड
4. पासपोर्ट साइज फोटो
5. बैंक पासबुक
6. मोबाइल नंबर
आवेदन कैसे करें
इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न चरणों का पालन करना होगा:-
महिला आवेदन फॉर्म भरने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका की सहायता ले सकती है।
एवं इसके लिए लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन भी फॉर्म भर सकते हैं इसमें चयन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी।
समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय के अंतर्गत एक पोर्टल विकसित किया गया है।
जिसके माध्यम से आवेदन फॉर्म पूर्ण करने के बाद में राशि के भुगतान की व्यवस्था की जाएगी।
लाभार्थी को राशि व्यक्तिगत जन आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में दी जाएगी।
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